प्रयागराज। आस्ट्रेलिया की सिड़नी अदालत ने आध्यात्मिक योग गुरू आनंद गिरी लगे आरोपों को बे-बनुियाद और मनगढंत बताते हुए सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करते हुए हिन्दुस्तान जाने की अनुमति दे दी। महंत गिरी ने कहा कि सिड़नी अदालत ने आनंद गिरी पर लगे सभी आरोप को बे-बुनियाद एवं मनगढंत पाया। उन्होने कहा कि सिड़नी पुलिस ने मामले की गहराई से छानबीन करने के बाद अदालत को बताया कि आनंद गिरी के खिलाफ लगे सभी आरोप निराधार एवं असत्य हैं। अदालत ने पुलिस द्वारा जांच के कागजात प्रस्तुत करने के बाद अपने फैसले में बेकसूर करार देते हुए आरोपों से बाइज्जत बरी किया। महंत ने कहा कि सिड़नी अदालत ने आंनद गिरी का जब्त पासपोर्ट तत्काल रिलीज करते हुए उन्हें भारत जाने की अनुमति प्रदान की। उन्होंने बताया कि अदालत ने उन्हें इाइज्जत बरी कर सनातन धर्म का अपमान करने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। श्री गिरी ने कहा कि योग गुरू अगले सप्ताह तक स्वदेश वापस लौटेंगे। गौरतलब है कि आनंद गिरी पर आस्ट्रेलिया के सिड़नी में दो महिलाओं के साथ अमर्यादित आचरण लगने के बाद अदालत ने देश न छोडने की हिदायत दी गयी थी। वह पिछले मई माह में अपने धर्मिक प्रचार के लिए सिड़नी गये थे। जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।