– जनपद के गैंगस्टर, माफियाओं एवं अपराधियों पर पुलिस कमिश्नर का लगातार प्रहार
ग्रेटर नोएडा,30 नवम्बर। जिला गौतमबुद्धनगर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के उपरान्त न्यायालय पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर के आदेश के पालन में गैंगस्टर/माफियाओं एवं आपराधियों तथा उनके सहयोगियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के लिए उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 की धारा 14 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अपराध से अर्जित अचल सम्पत्तियों को लगातार कुर्क किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात आपराधिक माफिया सुन्दर भाटी गैंग (गैंग पंजीकृत संख्या डी-11) के सक्रिय सदस्य निजामुद्दीन उर्फ निजाम उर्फ मुनीम पुत्र हाजी जुम्मा निवासी नई आबादी कस्बा व थाना दादरी जिला गौतमबुद्धनगर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए माफिया सुन्दर भाटी के दम पर आपराधिक रूप से कम्पनियों से स्क्रैप के ठेके लेकर अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा ली गयी जमीन 2.9128 हैक्टेयर अनुमानित मूल्य 25 करोड़ की अचल सम्पत्तियों को कुर्क किया गया है। पूर्व से लेकर अभी तक अनिल दुजाना गैंग व सुन्दर भाटी गैंग के सक्रिय सदस्यों पर कार्यवाही के दौरान लगभग 69 करोड़ रूपये की सम्पत्ति को कुर्क किया जा चुका है। कमिश्नरेट प्रणाली के अन्तर्गत गैंगस्टर अधिनियम के तहत पुलिस आयुक्त आलोक सिंह द्वारा सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही की गयी है, जो भविष्य में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों/माफियाओं के विरूद्ध जारी रहेगी।
कुख्यात सुंदर भाटी गैंग के निजामुद्दीन उर्फ निजाम उर्फ मुनीम की 25 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में की गई कुर्क






