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निर्भया केस की हुई सुनवाई, दोषियों को 22 जनवरी को दी जाएगी फांसी की सजा,निर्भया की मां ने जतायी खुशी

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नई दिल्ली।देश की राजधानी दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया रेप कांड को लेकर मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने निर्भया के मामले में डेथ वारंट जारी कर दिया है 22 जनवरी को 7  बजे  चारों को फांसी की सजा दी जाएगी। पटियाला हाउस कोर्ट के जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चारों दोषियों से बात कर रहे हैं, सुनवाई के दौरान निर्भया की मां और दोषी मुकेश की मां कोर्ट में ही रो पड़ीं। निर्भया मामले में चारों दोषियों अक्षय, मुकेश, विनय और पवन को पहले ही फांसी की सजा दी जा चुकी है, अब सिर्फ डेथ वारंट जारी होने पर फैसला है। फांसी होने के बाद मौत से जुड़े सर्टिफिकेट और फांसी हो गई है ये लिखित में वापस कोर्ट को जानकारी दी जाए, सबसे नीचे समय दिन और ब्लैक वॉरंट जारी करने वाले जज के साइन होते हैं. उसके बाद ये डेथ वॉरंट जेल प्रशासन के पास पहुंचता है, फिर जेल सुप्रीटेंडेंट समय तय करता है उसके बाद फांसी की जो प्रक्रिया जेल मैनुएल में तय होती है उस हिसाब से फांसी दी जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक, निर्भया के वकीलों ने सुनवाई के दौरान मांग की कि डेथ वारंट जारी किया जाए, उसके बाद भी 14 दिन का समय होता है, तब तक दोषी चाहें तो कानूनी मदद ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में इस तरह की ऑब्जरवेशन रही है। वहीं, दोषी मुकेश की मां कोर्ट में रोई तो निर्भया की मां ने कहा हम भी कई साल से रो रहे हैं।

निर्भया केस: दोषियों के वकील बोले, SC में दायर करेंगे क्यूरेटिव याचिका

जेल प्रशासन ने नोटिस दिल्ली जेल नियमावली 2018 के नियम 837 के तहत जारी किया था। प्रशासन ने कहा था यदि आपने दया याचिका दाखिल नहीं की है तो सात दिन के भीतर राष्ट्रपति के समक्ष दायर कर सकते हैं। जेल प्रशासन के अनुसार, चारों दोषियों की ओर से जेल प्रशासन को जवाब मिल चुका है। मुकेश की ओर से सबसे अंत में जवाब मिला। जेल के अतिरिक्त महानिरीक्षक राजकुमार ने बताया कि मुकेश का जवाब निर्धारित तिथि के बाद मिला है। सभी दोषियों ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका से पहले क्यूरेटिव याचिका के विकल्प की बात कही है। यह भी कहा है कि क्यूरेटिव याचिका दायर करने के बाद जो फैसला आएगा, उसके आधार पर वे आगे क्या करना है, यह तय करेंगे। मंगलवार को होने वाली सुनवाई में कोर्ट को इस मामले में वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाएगा। इसके बाद कोर्ट का जो निर्देश होगा, उसका पालन किया जाएगा। बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया की मां की याचिका पर सुनवाई हो रही है। याचिका में उन्होंने दोषियों को जल्द फांसी देने की गुहार लगाई है।

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