ग्रेटर नोएडा। भारत सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशक कार्यालय, डीजीसीए ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर को एयरोड्रम से सार्वजनिक उपयोग के लिए लाइसेन्स जारी कर दिया गया है, जो हवाई अड्डे की एआरईएफ श्रेणी और अन्य विवरण इसके हवाई अड्डा नियमावली में दिए गए अनुसार हैं। यह लाइसेंस हवाई अड्डे को सभी व्यक्तियों के लिए समान शर्तों और नियमों पर नियमित लैंडिंग और प्रस्थान स्थल के रूप में उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें रनवे और संबंधित सुविधाओं के विनिर्देशों की आवश्यकता वाले विमानों का संचालन शामिल है, जिसमें हवाई अड्डा नियमावली में दर्शाई गई छूटों के बराबर या उससे कम की छूटें भी शामिल हैं, जो अनुसूची-1 में निहित शर्तों के अधीन और अनुसूची-II में दर्शाई गई अवधि के लिए लागू होंगी। यदि भारतीय वायुयान अधिनियम 2024, विमान नियम 1937, या उक्त अधिनियम, नियमों के तहत जारी किसी आदेश/निर्देश/आवश्यकता, या अनुसूची-1 में उल्लिखित सीमाओं या शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो लाइसेंस को निलंबित/संशोधित/वापस लिया जा सकता है और/या कोई भी सीमा या शर्त लगाई जा सकती है।
लाइसेन्स की शर्तें—————-
– लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि हवाईअड्डे की सुविधाएं, उपकरण, सेवाएं और प्रक्रियाएं डीजीसीए को प्रस्तुत किए गए हवाईअड्डे नियमावली, सीएआर में निर्धारित लागू मानकों और इस लाइसेंस में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार उचित और कुशलतापूर्वक संचालित और/या रखरखाव की जाती हैं।
– लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि डीजीसीए द्वारा स्वीकृत हवाई अड्डा नियमावली और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) नियमावली की प्रतियां हमेशा पूर्ण और अद्यतन रखी जाएं। लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि हवाई अड्डा संचालन स्टाफ का प्रत्येक सदस्य हवाई अड्डा नियमावली और एसएमएस नियमावली के उन सभी भागों से अवगत हो जो उसके कर्तव्यों से संबंधित हैं और वह इन नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे।
– लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके हवाई अड्डे के संचालन और रखरखाव के लिए सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को करने हेतु पर्याप्त संख्या में योग्य और कुशल कर्मियों को नियोजित किया जाए, और कर्मियों की योग्यता को उन्नत करने के लिए एक कार्यक्रम लागू हो।
– लाइसेंसधारी, वैमानिक सूचना सेवाओं के लिए जिम्मेदार एजेंसी और हवाई यातायात नियंत्रण इकाई को वैमानिक सूचना सेवाओं द्वारा प्रकाशित किसी भी प्रकाशन में उल्लिखित किसी भी बाधा, अवरोध या खतरे, हवाई अड्डे पर सेवा स्तर में परिवर्तन या मानकों से विचलन; हवाई अड्डे के आवागमन क्षेत्र का बंद होना; हवाई अड्डे की सुविधाओं या भौतिक लेआउट में महत्वपूर्ण परिवर्तन; और कोई भी अन्य स्थिति जो हवाई अड्डे पर विमानन सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है और जिसके विरुद्ध सावधानियां आवश्यक हैं, के बारे में तुरंत सूचित करेगा।
– लाइसेंसधारी, हवाई अड्डे की किसी भी सुविधा या उपकरण या हवाई अड्डे पर सेवा के स्तर में किसी भी ऐसे परिवर्तन के बारे में वैमानिक सूचना सेवाओं के लिए जिम्मेदार एजेंसी को सूचित करेगा, जिसकी पूर्व-योजना बनाई गई हो और जिससे एजेंसी द्वारा प्रकाशित किसी भी जानकारी की सटीकता प्रभावित होने की संभावना हो, परिवर्तन को प्रभावी करने से पहले।
– लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी सुरक्षा और अपहरण-रोधी उपायों का पालन किया जाए।
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