प्रयाग। हाईकोर्ट ने सांसद आज़म खान के बेटे और रामपुर की स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आज़म का निर्वाचन रद्द किया।
– चुनाव के वक्त न्यूनतम निर्धारित 25 साल की उम्र नहीं होने की वजह से रद्द किया निर्वाचन।
– हाईकोर्ट के फैसले से अब्दुल्ला आज़म की विधायकी गई
– आज़म व उनके परिवार को लगा बड़ा झटका
– बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काज़िम अली ने दाखिल की थी चुनाव अर्जी
– अर्जी में अब्दुल्ला पर फर्ज़ी डाक्यूमेंट्स लगाकर चुनाव लड़ने का था आरोप
– जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने सुनाया फैसला
– 27 सितम्बर को जजमेंट हुआ था रिजर्व
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